नई दिल्ली,30 जून। पश्चिम एशिया को होने वाले निर्यात पर भुगतान नहीं मिलने पर बढ़ा हुआ इंश्योरेंस कवर 30 सितंबर तक मिलता रहेगा। इससे पहले, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (ईसीजीसी) से क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस लेने वाले निर्यातकों के लिए बढ़ा हुआ कवर 16 मार्च से 15 जून के बीच पश्चिम एशिया भेजी शिपमेंट के लिए उपलब्ध था।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, भारतीय निर्यातकों को मदद करने और पश्चिम एशिया में जारी संकट से पैदा होने वाली लाजिस्टिक्स चुनौतियों को कम करने के लिए ईपीएम (एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन) रिलीफ (रेजिलिएंस एंड लाजिस्टिक्स इंटरवेंशन फार एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन) के तहत कंपोनेंट-2 की पात्रता समय-सीमा को 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
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