कुशीनगर, 30 जून (आरएनएस)। राहत आयुक्त, अपर मुख्य कार्यपालक के दिशा निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर द्वारा जनपद के समस्त शासकीय कार्यालयों, तहसीलों एवं विकास खण्ड कार्यालयों में अग्निकांड की संभावनाओं को न्यूनतम करने तथा मानव जीवन, बहुमूल्य शासकीय अभिलेखों एवं राजकीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विस्तृत अग्नि सुरक्षा दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश जारी किया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि जारी दिशा-निर्देशों में शासकीय कार्यालयों में विद्युत सुरक्षा, अग्निशामक यंत्रों की पर्याप्त उपलब्धता एवं उनका नियमित अनुरक्षण, ज्वलनशील पदार्थों के सुरक्षित प्रबंधन, निकासी मार्गों को अवरोधमुक्त रखने, नियमित अग्निशमन मॉक ड्रिल आयोजित कराने, अभिलेखों एवं रिकॉर्ड कक्षों की विशेष सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा सूचना पट्टों की स्थापना तथा कर्मचारियों को अग्निशमन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कार्यालय में उपयुक्त क्षमता के एमसीबी एवं आरसीसीबी स्थापित किए जाएंगे तथा कार्यालय की विद्युत वायरिंग का समय- समय पर अधिकृत एजेंसी से परीक्षण कराया जाएगा। एक ही विद्युत सॉकेट पर अनेक उपकरणों के उपयोग, मल्टी पल एक्सटेंशन बोर्ड अथवा मल्टी-प्लग के प्रयोग पर पूर्णतया रोक रहेगी। कार्यालय बंद होने के उपरांत सभी विद्युत उपकरणों को बंद कर मेन स्विच ऑफ करने हेतु एक उत्तरदायी अधिकारी, कर्मचारी नामित किया जाएगा तथा वार्षिक विद्युत सुरक्षा ऑडिट भी अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। प्रत्येक कार्यालय में पर्याप्त संख्या में एबीसी प्रकार के अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे तथा रिकॉर्ड एवं सर्वर कक्षों के निकट अतिरिक्त सीओ२ अग्निशामक भी स्थापित किए जाएंगे। इनकी वैधता की नियमित जांच, समय से रिफिलिंग अथवा प्रतिस्थापन तथा इसके लिए पृथक रजिस्टर अनुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अग्निशामक यंत्रों के संचालन का प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि कार्यालय भवनों में पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, थिनर, पेंट आदि ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। कैंटीन को छोड़कर किसी भी कार्यालय कक्ष, गलियारे अथवा बरामदे में खाना पकाने, चाय बनाने अथवा किसी प्रकार की खुली आग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से अभिलेखागार एवं रिकॉर्ड कक्षों में इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा अनावश्यक पुराने अभिलेखों, रद्दी एवं अखबारों का नियमित निस्तारण कराया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया हैं कि सभी सीढिय़ां, गलियारे एवं निकासी मार्ग सदैव अवरोधमुक्त रखे जाएं तथा आपातकालीन निकास द्वार निकासी की दिशा में ही खुलने चाहिए। सभी कार्यालयों में समय-समय पर अग्निशमन मॉक ड्रिल आयोजित कर कर्मचारियों को आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।जिलाधिकारी ने समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने कार्यालयों में अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा नियमित निरीक्षण एवं समयबद्ध समीक्षा की व्यवस्था करें। अग्नि सुरक्षा दिशा-निर्देशों के प्रभावी अनुपालन एवं समन्वय हेतु मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कुशीनगर को जनपद का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उनका मोबाइल नम्बर 9454418376 है। सभी विभागीय अधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष नामित नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए संलग्न अग्नि सुरक्षा दिशा-निर्देशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि अग्नि सुरक्षा के प्रति थोड़ी-सी सावधानी भी बड़ी दुर्घटनाओं को रोक सकती है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इन निर्देशों का पूर्ण गंभीरता एवं उत्तरदायित्व के साथ अनुपालन सुनिश्चित करें, जिससे जनपद के सभी शासकीय कार्यालय सुरक्षित एवं संरक्षित बने रहें।
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