कुशीनगर, 02 जुलाई (आरएनएस)। जनपद में कानून-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह तंवर द्वारा पारित आदेशों के क्रम में दो अभियुक्तों को छह माह की अवधि के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार उमेश भारती पुत्र रामनरेश भारती, निवासी ग्राम पगरा पडऱी, थाना पटहेरवा, जनपद कुशीनगर के विरुद्ध जारी नोटिस की पुष्टि करते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत गुण्डा घोषित किया गया है तथा छह माह की अवधि के लिए जनपद कुशीनगर से निष्कासित करने का आदेश दिया गया है। इसी प्रकार न्यायालय द्वारा पारित एक अन्य आदेश में दूसरे अभियुक्त कमलेश खरवार पुत्र वीरेंद्र खरवार साकिन उरदहा न0-1 थाना रामकोला के विरुद्ध जारी नोटिस की भी पुष्टि करते हुए उसे उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत गुण्डा घोषित कर छह माह की अवधि के लिए जनपद से निष्कासित किया गया है। दोनों आदेशों में यह शर्त निर्धारित की गई है कि निष्कासन अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति जनपद कुशीनगर की सीमा के बाहर जहां भी रात्रि विश्राम करेंगे, उसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के थानाध्यक्ष को देना होगा। साथ ही न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। हालांकि, यदि किसी विशिष्ट न्यायिक आदेश के अनुपालन हेतु जनपद के किसी न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक हो, तो ऐसी स्थिति में धारा 4 के अंतर्गत पृथक अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। न्यायालय ने आदेश की प्रति संबंधित थानाध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को अनुपालनार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया है कि आदेश का विधिवत तामिला कराने के उपरांत अनुपालन आख्या न्यायालय को उपलब्ध कराई जाए। दोनों आदेश संबंधित व्यक्तियों को तामील किए जाने की तिथि से प्रभावी होंगे।
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