-खाद के गढ्ढे में कूड़ा फेंकने पर महिला पर हुआ था हमला
अयोध्या 8 जुलाई (आरएनएस)। आठ साल पहले थाना इनायतनगर क्षेत्र में खाद के गढ्ढे में कूड़ा फेंकने गयी वादिनी पर लात घूंसा व डण्डो तथा फावड़ा के बेंट से प्राणघातक हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने के बहुचर्चित मामले में मुख्य आरोपित राजेन्द्र ने सम्बन्धित न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जर्नादन प्रसाद यादव ने आरोपित की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किया, इसके पश्चात आरोपित को स्थायी जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर करने का आदेश पारित किया है। इसके पहले मुख्य आरोपित अन्तरिम जमानत पर था। यह मामला इनायतनगर थाना क्षेत्र का वर्ष 2017 का है। इसके पहले आरोपित पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार यादव ने आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत किया। बहस के दौरान तर्क दिया कि आरोपित बेगुनाह है रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। कथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नामित नहीं है। उसे आईपीसी की धारा 319 के आधार पर तलब किया गया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 12 जून 2017 की सुबह 8 बजे उर्मिला अपने खाद के गढ्ढे में कूड़ा फेंकने गयी थी जबकि खाद के गढ्ढे का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। राजेन्द्र व अन्य लोगों ने जब महिला को मना किया। तब उसने उन लोगों को अपशब्दों का प्रयोग किया। इसके बाद राजेन्द्र व अन्य लोगों ने महिला को लात घूंसों व डण्डों तथा फावड़ा के बेंट से कातिलाना हमला किया। हमले में महिला गम्भीर रूप से घायल हो गयी उसका सिर फट गया और बेहोश हो गयी। घटना की रिपोर्ट थाना इनायतनगर में अपराध सं0 273/2017 के तहत गम्भीर अपराधों में दर्ज हुआ था।
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