अयोध्या 8 जुलाई (आरएनएस)। तारुन क्षेत्र में 7 वर्षीय बालिका को गलत नियत से पकड़कर अश्लील हरकत करने एवं विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पाक्सो आरोपित रवि पर अपराध साबित न होने पर दोषमुक्त कर दिया गया। यह फैसला विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट प्रथम ने सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष के तर्को तथा गवाहों के बयान सुनने के बाद दिया है। यह मामला अयोध्या जनपद के तारुन थाना क्षेत्र के एक गांव का है। इसके पहले पाक्सों आरोपित पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार शर्मा व शैलेन्द्र त्रिपाठी ने पैरवी किया। बहस के दौरान बचाव पक्ष से पैरवी करते हुये अधिवक्ता ने दलील दिया कि वह निर्दोष है। जानबूझकर रंजिशन फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 14 अगस्त 2023 को दिन में 3 बजे के आसपास 7 वर्षीय बालिका को अकेली देख रवि पुत्र घिर्राऊ ने उसे गलत नीयत से पकड़ लिया। इसके बाद उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा उसके शोर बचाने पर उसकी बहन आ गयी। तब उसकी इज्जत बच पायी। जाते समय रवि ने उन दोनों को जान से मारने की धमकी दिया। यह मुकदमा थाना तारुन में रवि के खिलाफ अपराध सं. 214/2023 के तहत दर्ज हुआ।
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