रायपुर, 10 जुलाई (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने शुक्रवार को रायपुर स्थित कार्यालय में महिला उत्पीडऩ से जुड़े 36 प्रकरणों की सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आयोजित 413वीं राज्य स्तरीय एवं रायपुर जिले की 200वीं जनसुनवाई में कई मामलों का निराकरण किया गया। इस दौरान लैंगिक उत्पीडऩ के एक मामले में आयोग ने जांच के निर्देश दिए, जबकि एक पारिवारिक विवाद में आयोग की समझाइश पर पति ने पत्नी को हर माह 32 हजार रुपये देने पर सहमति जताई।
आयोग ने एक मामले में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ की शिकायत पर अब तक आंतरिक शिकायत समिति की बैठक नहीं होने पर नाराजगी जताई। आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी मोहला-मानपुर-चौकी को निर्देश दिया कि एक माह के भीतर आईसीसी समिति से जांच कराई जाए और दो माह के भीतर जांच रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाए।
एक अन्य मामले में अंतरजातीय विवाह के बाद सामाजिक बहिष्कार की शिकायत पर दोनों पक्षों की काउंसलिंग की गई। समझाइश के बाद संबंधित पक्षों ने स्पष्ट किया कि महिला का सामाजिक बहिष्कार नहीं किया गया है और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। आयोग ने निर्देश दिया कि यदि भविष्य में महिला के साथ सामाजिक बहिष्कार किया जाता है तो वह संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती है। इसके बाद प्रकरण का निराकरण कर दिया गया।
घरेलू प्रताडऩा से जुड़े एक अन्य मामले में आयोग की मध्यस्थता के बाद पति ने पत्नी को प्रतिमाह 7 हजार रुपये निजी खर्च तथा 25 हजार रुपये घर खर्च और भरण-पोषण के लिए देने पर सहमति व्यक्त की। आयोग ने इस मामले की छह माह तक नियमित निगरानी करने का निर्णय लिया और आदेश की अवहेलना होने पर न्यायालय जाने की स्वतंत्रता भी प्रदान की।
एक अन्य पारिवारिक विवाद में, जहां पति-पत्नी के बीच पहले अलगाव था और हाल ही में समझौता हुआ था, आयोग ने पति को पत्नी के लिए प्रतिमाह 2 हजार रुपये खर्च देने तथा भविष्य में किसी प्रकार का दुव्र्यवहार नहीं करने की समझाइश दी। आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में महिला के साथ मारपीट या प्रताडऩा होती है तो वह पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती है।
बैठक में आयोग की सदस्य सरला कोसरिया, ओजस्वी मंडावी और दीपिका शोरी भी उपस्थित रहीं। महिला आयोग ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए जनसुनवाई की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी।
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