नईदिल्ली 13 जुलाई (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें राज्यों को गायों और उनके बछड़ों को वध से बचाने के लिए लागू गोवध निषेध कानूनों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि पशुओं के वध से जुड़े वर्ष 2005 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संबंधित अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं।
इस पर पीठ ने कहा, अगर किसी न्यायिक आदेश का उल्लंघन हो रहा है तो आप अवमानना याचिका दायर करें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कानून के तहत उपलब्ध अन्य वैधानिक उपाय अपनाने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
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