मेरठ 11 नवंबर (आरएनएस )। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मान्या चतुर्वेदी ने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता कार्यक्रम, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद मेरठ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना ऑन-लाईन संचालित की जा रही है। वर्ष 2025-26 हेतु जनपदमें 10 इकाई स्थापित करने हेतु वार्षिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है येजना के अन्तर्गत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार हेतु उत्पादन तथा सेवा क्षेत्र की इकाई की स्थापना हेतु बैकों के माध्यम से अधिकतम रू0 10.00 लाख तक का ऋण दिलाये जाने का प्राविधान है। बैंकों से प्रदत्त पॅूजीगत ऋण पर सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 4 प्रतिशत ब्याज वहन करना होगा, शेष ब्याज की धनराशि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में अनुदान के रूप में दी जायेगी तथा आरक्षित वर्ग के अन्र्तगत जैसे-अनु0जाति, अनु0जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग (विकलांग), महिलाएं तथा भूतपूर्व सैनिकों को पॅूजीगतमद के ऋण धनराशि पर समस्त ब्याज की धनराशि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में अनुदान के रूप में दी जायगी।
अत: इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र 30 नवम्बर 2025 तक ऑन-लाईन आवेदन किया जा सकेगा। ऑन-लाईन आवेदन हेतु ह्वश्चद्म1द्बड्ढ.द्दश1.द्बठ्ठ पर आवेदन कर सकते है। आवेदनकर्ता की पात्रता निम्नलिखित है-योजना के अन्तर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु के पुरूष/महिला उद्यमी पात्र होंगे, योजना के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र के साथ परियोजना प्रतिवेदन, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशाला होने का प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड आदि। सामान्य श्रेणी के पुरूष लाभार्थियो को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 5 प्रतिशत निजी अंशदान करना होगा।
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