लखनऊ 11 नवंबर (आरएनएस )। प्रदेश के स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब संपत्ति के मूल्यांकन और स्टाम्प शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया पूरी तरह से एकरूप, सरल और पारदर्शी होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों के लिए एकीकृत दर सूची प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसके लागू होने से नागरिक बिना किसी तकनीकी सहायता के स्वयं अपनी संपत्ति का मूल्यांकन कर सकेंगे।विधानसभा कक्ष संख्या-80 में आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री जायसवाल ने बताया कि अब तक विभिन्न जिलों में अलग-अलग प्रारूपों में दर सूचियाँ लागू थीं, जिससे भ्रम और विसंगतियाँ उत्पन्न होती थीं। लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब पूरे प्रदेश में एक समान दर सूची लागू होगी। इस दर सूची को नगरीय, अद्र्धनगरीय और ग्रामीण तीन शीर्षकों के अंतर्गत 15 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिससे वर्ष 2013 से लागू जटिल दर प्रणाली की समस्याओं का समाधान होगा।मंत्री जायसवाल ने कहा कि नई दर सूची में कृषक, अकृषक और वाणिज्यिक भूखंडों के लिए अलग-अलग श्रेणियाँ बनाई गई हैं, जिससे मूल्यांकन अधिक यथार्थ और पारदर्शी हो सके। सड़क से लगे और सड़क से दूर स्थित भूखंडों के मूल्य निर्धारण के लिए भी स्पष्ट मानक तय किए गए हैं। इससे अनावश्यक विवादों और अदालती मुकदमों में कमी आएगी।उन्होंने बताया कि मूल्यांकन प्रणाली में कृषि फार्म, अद्र्ध-वाणिज्यिक, आवासीय-वाणिज्यिक, मिश्रित संपत्ति, एकल वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, होटल, अस्पताल, पेट्रोल पंप, सिनेमाहॉल, कोचिंग सेंटर आदि के लिए पृथक दरें निर्धारित की गई हैं। निर्माण की आयु के अनुसार 20 से 50 प्रतिशत तक मूल्यह्रास की सरल व्यवस्था भी लागू की गई है।वृक्षों के मूल्यांकन के लिए पूरे प्रदेश में एक समान मानक अपनाया गया है, जिससे वृक्षों की आयु के अनुसार उनका मूल्य निर्धारित होगा। वहीं, एक ही आराजी नंबर में कृषक और अकृषक भूमि होने की स्थिति में वैज्ञानिक और तर्कसंगत मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू की गई है, जिससे वास्तविक मूल्य का सही आकलन हो सकेगा।रवींद्र जायसवाल ने कहा कि नई एकीकृत दर सूची न केवल पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करेगी बल्कि आम नागरिकों के लिए संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सहज, सरल और जनोन्मुख बनाएगी। इस अवसर पर महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा भी उपस्थित रहीं।
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