मेरठ 14 नवंबर (आरएनएस)। शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट में अवैध रूप से बनाया गया प्रतिष्ठान सील किया जाएगा। बृहस्पतिवार को विभाग की ओर से सीलिंग का आदेश जारी करते हुए शोरूम पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। इससे पहले 23 सितंबर को नोटिस जारी कर 15 दिन में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के लिए कहा गया था।
आवास एवं विकास परिषद की स्कीम नंबर सात के तहत सेंट्रल मार्केट आता है। विभागीय दस्तावेज में सेंट्रल मार्केट दर्ज नहीं है। सेक्टर-2 व 6 के तहत आवासीय भवनों में शोरूम, मर्चेंट स्टोर, डेयरी, सैलून, सराफा की दुकानें आदि चल रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को आवासीय भवन 661/6 में बने कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। इसमें 22 दुकानें थीं, जो 25 अक्तूबर को ध्वस्त कर दी गईं। इसके अगले ही दिन आवासीय भवन 259/6 में चल रहे जैना ज्वैलर्स को सीलिंग का नोटिस जारी कर दिया गया। आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना की ओर से पिछले साल जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें आवासीय भवन में जैना ज्वैलर्स ज्वैलरी शोरूम के खुलने पर आपत्ति जताई गई थी।
सोमवार को हाइकोर्ट में सुनवाई कारते हुए न्यायाधीश दिनेश पाठक ने आवास आयुक्त डा. बलकार सिंह से संबंधित निर्माण को आवासीय घोषित किए जाने तक मौके पर ज्वैलरी शोरूम का संचालन किए जाने पर एक माह में जवाब मांगा था। इस मामले में 21 जनवरी 2026 को सुनवाई की अगली तारीख है।
अब आवास विकास के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार की ओर से नोटिस जारी कर कहा गया है कि ज्वेलरी शोरूम अवैध है और इसे तत्काल हटाया जाना है। इसमें कहा गया है कि 23 सितंबर को व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के लिए 15 दिन का समय देते हुए नोटिस दिया गया था। इस अवधि में व्यावसायिक निर्माण नहीं हटाया गया। ऐसे में शोरूम को अब सील किया जाना है। अवैध निर्माण ध्वस्त होने तक सहायक अभियंता सौरव कुमार को सील करने के आदेश दिए हैं।
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