कोलकाता/भोपाल17 नवंबर (आरएनएस)। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांसद भतीजे व तृणभूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा अभिषेक के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है।साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता व मप्र सरकार के काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई १८ दिसंबर को नियत कर दी है। भाजपा नेता आकाश विजयवर्गीय द्वारा दायर मानहानि के मामले में अभिषेक के पेश न होने पर यह वारंट जारी हुआ था।
बता दें कि अभिषेक बनर्जी पर मानहानि का केस आकाश विजयवर्गीय ने एमपी-एमएलए कोर्ट में २०२१ में दायर किया था जिसमें कहा था कि नवंबर २०२० में कोलकाता में आयोजित एक सभा में अभिषेक बनर्जी ने उन्हें गुंडा कहा। एक मई, २०२१ से इस प्रकरण की सुनवाई भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है, लेकिन अभिषेक बनर्जी पेशी पर हाजिर नहीं हुए।
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