रुद्रपुर 3 दिसंबर (आरएनएस)। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत ने 10 लाख 69 हजार रुपये के गबन मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल के सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजीसी फौजदारी अनिल सिंह के मुताबिक, जिला सहायक निबंधक सहकारी समिति के आदेश पर हुई जांच के बाद सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) सुभाष चंद्र गहतोड़ी ने 13 मई 2011 को मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में बताया गया कि साधन सहकारी समिति फौजी मटकोटा में तैनाती के दौरान महावीर सिंह चौहान और मिनी बैंक प्रभारी महेंद्र कुमार सक्सेना ने 10.69 लाख रुपये का गबन किया। निचली अदालत ने दोनों को तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ आरोपियों ने वर्ष 2019 में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान एडीजीसी ने गबन से जुड़े साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को धारा 409 से दोषमुक्त करते हुए धारा 406 में दोषी पाया और दोनों को दो-दो साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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