-पहले चरण में बस्ती समेत 22 जनपदों में 16, 17 को होगा मतदान
-जनपद न्यायालय सभागार में सुबह दस बजे होगी मतदान की प्रक्रिया
बस्ती 15 जनवरी (आरएनएस) बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के सामान्य निर्वाचन 2025-26 मतदान जनपद में प्रथम चरण में 16 व 17 जनवरी को जनपद न्यायालय सभागार में होगा। लगातार दो दिनों तक सुबह दस से लेकर सायं पांच बजे तक मतदान होगा। इसमें 25 सदस्य पद पर चुनाव होना है। सदस्य निर्वाचित हो जाने के बाद इसी में से अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों का चुनाव होगा। इस बार कुल 333 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं इनकी किस्मत का फैसला मतदान के चार चरणों में दो लाख 49 हजार 808 अधिवक्ताओं द्वारा किया जाना है। जनपद न्यायाधीश शमसुल हक ने बार काउंसिल चुनाव में मतदान को संपन्न के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफटीसी प्रथम विजय कुमार कटियार को नामित किया है। जिला मुख्यालय के साथ ही तहाील पर प्रैक्टिस करने वाले समस्त अधिवक्तों का मतदान जनपद न्यायालय के केंद्रीय सभागार में 16 व 17 जनवरी में सुबह दस से लेकर सायं पांच बजे तक होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित हाईपावर कमेटी जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति पूर्व रविरंजन पूर्व मुख्य न्यायाधीश, झारखंड हाईकोर्ट, सदस्य माननीय न्यायमूर्ति एसआर मसूरी, पूर्व न्यायाधीश हाईकोर्ट इलाहाबाद व सदस्य माननीय न्यायमूर्ति रेखा पल्ली, पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली हाईकोर्ट की देख-रेख में सम्पन्न कराया रहा है। चुनाव के निर्वाचन अधिकारी न्यायमूर्ति अरविन्द कुमार त्रिपाठी, पूर्व न्यायाधीश, हाईकोर्ट इलाहाबाद व पर्यवेक्षक न्यायमूर्ति सुरेन्द्र सिंह, पूर्व न्यायाधीश, हाईकोर्ट इलाहाबाद के प्रत्यक्ष निर्देश में सम्पन्न होगा। चुनाव के दौरान बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, कार्यालय प्रयागराज या किसी भी कचेहरी परिसर में जहां मतदान स्थल होगा, उससे 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रत्याशी का बैनर, पोस्टर लगाना प्रतिबंधित है और किसी मतदाता को मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रानिक गैजेट जिससे फोटो खींची जा सके र अस्त्र-शस्त्र को लेकर मतदान स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मतदान करने वाले प्रत्येक मतदाता को अपने मत का प्रयोग करने हेतु अपने साथ सीओपी प्रमाण पत्र / परिचय पत्र या अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र /परिचय पत्र लाना अनिवार्य है। मतदान स्थल में केवल उन्हीं मतदाताओं को प्रवेश की अनुमति होगी, जिनका नाम मतदाता सूची में होगा। नान एडवोकेट या जिन अधिवक्ताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं होगा, उनको मतदान परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। मतदाताओं को मत पत्र में केवल हिन्दी, अंग्रेजी या रोमन अंक ( 1,2,3,4 या 1,2.3.4 था ढ्ढ,ढ्ढढ्ढ,ढ्ढढ्ढढ्ढ,ढ्ढङ्क) में ही वरीयता कम में अपना वोट अंकित करना है। हिन्दी, अंग्रेजी के शब्द या अक्षर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और न ही मतपत्र पर अपने हस्ताक्षर व कोई निशान व चिन्ह लगाएंगे, निशान व चिंह लगे ऐसे मतपत्रों को अवैध घोषित कर दिया जायेगा।
जनपद न्यायालय में बनेंगे 10 पोलिंग बूथ
बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के सामान्य निर्वाचन 2025-26 मतदान के जिला जज शमसुल हक द्वारा नामित न्यायाधीश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफटीसी प्रथम विजय कुमार कटियार की ओर से मतदान की तैयार आरंभ हो गई है। न्यायालय के केंद्रीय सभागार में 10 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। परिसर के अंदर किसी प्रत्याशी के एजेंट का संपर्क बूथ नहीं बनेगा। इसे पोलिंग सेंटर के सौ मीटर दायरे के बाहर रखना होगा।

