आजमगढ़ 12 मार्च(आर एन एस ) माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायालय, आजमगढ़ तथा समस्त तहसील मुख्यालयों पर दिनांक 14 मार्च 2026 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित वाद, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, आपराधिक समनीय वाद, एन0आई0 एक्ट, विद्युत अधिनियम, बैंक के ऋण सम्बन्धी वाद, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद तथा वे समस्त वाद जो सुलह समझौता के तहत निस्तारित किये जा सकते है, को जरिये सुलह समझौता निस्तारित कराया जायेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आज जनपद न्यायालय परिसर में स्थित ए0डी0आर0 भवन से प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/न्यायिक नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा बताया गया कि यह प्रचार वाहन न्यायालय परिसर से चलकर तहसील सदर, कलेक्ट्रेट परिसर, विकास भवन, नगरपालिका, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन होते हुए जनपद में प्रचार प्रसार करेगा। इस प्रचार वाहन का उद्देश्य है कि आम जनमानस को लोक अदालत के बारे में जानकारी हो सके, ताकि वादकारी अपने मुकदमों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से करा सकें।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिका राजन द्वारा बताया गया कि इस लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण करने का लक्ष्य रखा गया है। लोक अदालत एक ऐसा वैकल्पिक मंच है, जिसमें पक्षकार सुलह समझौते के माध्यम से वादों का निस्तारण कराते हैं। लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु न्यायिक अधिकारीगण, प्रशानिक अधिकारीगण, बैंक अधिकारीगण की प्री ट्रायल बैठक की जा चुकी है। इस प्रचार प्रसार वाहन के साथ पराविधिक स्वंसेवक भी लगाये गये हैं जो आम जनमानस को लोक अदालत के बारे में जागरूक करेंगे।
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