हरिद्वार,13 मार्च (आरएनएस)। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को अपर जिला जज/एफटीएससी चंद्रमणि राय ने दोषी ठहराया। कोर्ट ने दो साल के कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं भरने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 20 सितंबर 2022 को कनखल क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की फूफा के घर से कम्प्यूटर सीखने गई थी। देर शाम तक नहीं लौटी तो परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। इसके अगले दिन पुलिस ने पवन पुत्र जयराम सिंह निवासी छोटीबनी बिजनौर यूपी को पकड़कर पीडि़ता को बरामद किया। तब पीडि़ता ने बताया था कि पवन कंप्यूटर सीखने जाते समय रास्ते में मिला और घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया। इसके बाद पीडि़ता के फूफा ने पवन के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो ऐक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने पवन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी वकील ने अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए।

