-सुल्तानपुर पुलिस ने फरार आरोपियों को मुठभेड में किया था गिरफ्तार
अयोध्या 25 मार्च (आरएनएस)। कुमारगंज ेक्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते राहुल मिश्रा पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के बहुचर्चित मामले में जेल की सलाखों के पीछे निरूद्ध 50 हजार के इनामियां आदर्श सिंह और सुभाष मिश्रा उर्फ अंशुमान को जिला न्यायालय से राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा ने न्यायालय में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के पश्चात मामले के तथ्यों एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए मंजूर करने का आदेश पारित किया है। यह मामला कुमारगंज थाना अन्तर्गत क्षेत्र का है। आरोपित पक्ष से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने पैरवी किया। बहश के दौरान तर्क दिया कि आरोपित निर्दोष है मामले में उसे झूंठा फंसाया गया है। घटना स्थल से किसी प्रकार के कारतूव मैग्जीन की बरामदगी नहीं हुई है। दोनों आरोपित 9 मार्च 2026 से जेल में निरूद्ध हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 नवम्बर 2025 की सुबह 10 बजे कस्बा कुमारगंज अयोध्या के निवासी राहुल मिश्रा लेबर लेने के लिए डेभियारा थाना हलियापुर जनपद सुल्तानपुर गया था वहां अवनीश तिवारी मिला जिनसे बातचीत के बाद लेबर से सम्बंध में सुभाष उर्फ अंशुमान से वादी के दोस्त से लड़ाई झगड़ा हो गया था। वादी राहुल मिश्रा ने बींच बचाव कराया था। उसी रंजिश को लेकर शाम करबी 8.30 बजे सुभाष मिश्रा उर्फ अंशुमान और उसका साथी आदर्श सिंह बुलट मोटरसाइकिल से आये और जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। फायरिंग में वादी राहुल मिश्रा बाल-बाल बच गये। घटना की रिर्पोट थाना कुमारगंज में सुल्तानपुर जनपद के हलियापुर थाने के निवासी आदर्श सिंह पुत्र दशरथ सिंह व सुभाष मिश्रा व दो अज्ञात के विरूद्ध मु.अ.सं. 189/25 के तहत गम्भरी अपराध में दर्ज कराया था तब से दोनों फरार थे। अधिवक्ता ने बताया के आईजी अयोध्या ने फरार दोनों हमलावरों पर 50-50 हजार रूपया इनाम घोषित किया था। इसके बाद सुल्तानपुर की पुलिस ने दोनों को मुठभेड के पश्चात गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अवर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को 9 मार्च को वारंट बी पर न्यायालय में तलब किया था तब से दोनों जेल में बंद थे।
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