जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक आयोजित
प्रयागराज 10 अप्रैल (आरएनएस)। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को संगम सभागार में उ0प्र0 स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 के प्राविधानों के अनुसार जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में समिति के सदस्य सचिव जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज पी0एन0 सिंह ने बताया किया अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार सभी वित्तविहीन विद्यालयों यथा सीबीएसई, सीआईएससीई, यूपी बोर्ड आदि को अपनी शुल्क संरचना अपनी वेबसाइट तथा सूचना पट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है। कोई भी विद्यालय किसी भी अभिभावक से शुल्क के अतिरिक्त कोई भी धनराशि नहीं लेगा। विद्यालय द्वारा निर्धारित जो भी शुल्क लिया जायेगा उसकी समुचित रसीद प्रदान की जायेगी। कोई भी विद्यालय किसी भी छात्र से किसी निर्धारित दुकान से किताब, जूता-मोजा, ड्रेस आदि कय करने हेतु बाध्य नहीं करेगा एवं कोई भी विद्यालय अनावश्यक शुल्क वृद्धि नहीं करेगा।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्पष्ट किया कि इन प्राविधानों का उल्लंघन करने पर प्रथम बार एक लाख रूपये का अर्थ दण्ड, दूसरी बार उल्लंघन करने पर पाँच लाख का अर्थ दण्ड और तीसरी बार उल्लंघन करने पर विद्यालय की मान्यता वापस लिये जाने की संस्तुति का प्रावधान है।
पन्द्रह दिनों बाद समिति की बैठक पुन: आयोजित होगी, जिसमें विद्यालयों से प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा की जायेगी। समीक्षा में दोषी पाये जाने वाले विद्यालयों तथा सूचना न देने वाले विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसारी कार्यवाही करते हुए दण्ड अधिरोपित किया जायेगा।
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