बेंगलुरु ,17 अपै्रल (आरएनएस)। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस के एक विधायक विनय कुलकर्णी को धारवाड़ के भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बुधवार 15 अप्रैल को कुलकर्णी समेत 16 लोगों को 2016 के हत्या के मामले में दोषी सुनाया था और शुक्रवार को सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने सजा सुनाई है।
धारवाड़ जिला पंचायत के पूर्व सदस्य गौड़ा की 15 जून, 2016 को उनके जिम में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद धारवाड़ उपनगरीय पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया। सीबीआई ने मामले की जांच कर आपराधिक साजिश, हत्या, किसी आरोपी को बचाने के लिए लोक सेवक द्वारा कानून का उल्लंघन, सबूतों को नष्ट करना समेत अन्य आरोपों में आरोपपत्र दायर किया था।
सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान 5 नवंबर, 2020 को कुलकर्णी को गिरफ्तार किया था। हालांकि, 11 अगस्त, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। इसके बाद, मुकदमे के दौरान गवाहों से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने के उनके प्रयासों के विश्वसनीय सबूत मिलने के बाद जून, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। अभियुक्तों के खिलाफ मई 2023 में आरोप तय किए गए थे।
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