नई दिल्ली,02 मई (आरएनएस)। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से अवैध तरीके से उठाए गए दो कुत्तों की लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई है. डॉग लवर्स ने इन कुत्तों को ढूंढकर लाने वालों के लिए 50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया है. इस मुहिम में शामिल डॉग लवर रेखा अरोड़ा और रश्मि शर्मा ने मिलकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
रेखा अरोड़ा ने बताया कि एयरपोर्ट पर रहने वाले डॉग्स को हम काफी समय से फीड कराते हैं. इनमें से दो लापता कुत्तों कद्दू और ब्राउनी के मामले में हमारी शिकायत पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और इस पर गहरी चिंता जताई है. एयरपोर्ट फीडर रेखा अरोड़ा ने बताया कि मामला पटियाला हाउस के एसीजेएम प्रणव जोशी के कोर्ट में चल रहा है. इन कुत्तों को कथित तौर पर आईजीआई एयरपोर्ट से गैर-कानूनी तरीके से दूसरी जगह भेज दिया गया था, जिसके बाद से वे एक महीने से ज़्यादा समय से लापता हैं. उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल की सुनवाई में कोर्ट ने दोनों कुत्तों की स्थिति पर पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, इसके बावजूद कद्दू के मामले में सिफऱ् अधूरी जानकारी दी गई, जबकि ब्राउनी के बारे में कोई रिपोर्ट जमा नहीं की गई.
रेखा अरोड़ा ने बताया कि कोर्ट ने मामले में पुलिस की तरफ बरती गई ढिलाई को लेकर नाराजगी जताई. साथ ही इसमें शामिल मुख्य पक्षों के सहयोग न करने पर भी पुलिस से जवाब मांगा. वहीं, शिकायतकर्ताओं से पुलिस द्वारा कुत्तों की देखभाल करने को लेकर 6 पन्नों की एक लंबी प्रश्नावली भरवाने पर भी सवाल पूछे. वहीं, कथित ठेकेदार की ओर से सिफऱ् 2 लाइनों के जवाब को लेकर भी नाराजगी जताई.
रेखा अरोड़ा ने बताया कि खास बात यह है कि एस्टेट मैनेजमेंट हेड की जानकारी और कॉन्टैक्ट नंबर भी हम शिकायतकर्ताओं से ही मांगा गया. शिकायतकर्ता रेखा अरोड़ा ने बताया कि इस मामले में अपनी तरफ से काफ़ी दस्तावेज जमा किए हैं. इनमें कुत्तों को खाना खिलाने, उन्हें बचाने, उनका इलाज कराने और उनसे जुड़े खर्चों वाले सबूत भी शामिल हैं. ये सबूत साफ तौर पर साबित करते हैं कि इन कुत्तों की लंबे समय से देखभाल की जा रही थी और वे लगातार एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे. एयरपोर्ट परिसर में रहने वाले लगभग सभी कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण हो चुका है. एयरपोर्ट पर उनकी देखभाल करने वाले लोग एमसीडी की मदद से जानवरों के कल्याण से जुड़े तय नियमों का पालन करते हुए, उन्हें नियमित रूप से खाना खिलाते हैं.
शिकायतकर्ताओं के अनुसार, कद्दू और ब्राउनी के ठिकाने के बारे में पक्की जानकारी देने वाले को 50,000 का इनाम देने की घोषणा की गई है. कई शिकायतों के मुताबिक, कद्दू और ब्राउनी को 26 मार्च 2026 और 2 अप्रैल 2026 को ज़बरदस्ती उठा लिया गया था. चश्मदीदों के बयानों और उपलब्ध सबूतों से पता चलता है कि इन कुत्तों को ऐसे अनाधिकृत वाहनों में ले जाया गया था, जिनका दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से कोई संबंध नहीं था. ऐसे काम पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 का सीधा उल्लंघन हैं. इन नियमों के अनुसार, केवल अधिकृत एजेंसियां ही लाइसेंस वाली पशु एम्बुलेंस का इस्तेमाल करके ऐसे ऑपरेशन कर सकती हैं.
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