विधिक सेवा प्राधिकरण ने पूरी की तैयारियां
पीएलवी को सौंपी गई अहम जिम्मेदारियां
नौ मई को सुबह दस बजे जिला जज करेंगे शुभारंभ
बस्ती 6 मई (आरएनएस) राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने और अधिक से अधिक लंबित मामलों के निस्तारण के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में बुधवार को जनपद न्यायालय परिसर स्थित सभागार में पैरालीगल वालंटियर (पीएलवी) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्हें घर-घर जाकर जागरूकता फैलाने और नोटिस तामीली में सहयोग करने के निर्देश दिए गए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार प्रथम ने कहा कि नौ मई 26 को सुबह दस बजे जिला जज शमसुल हक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत शुभारंभ होगा। यह प्राधिकरण का मेगा इवेंट है। न्याय प्रणाली का यह एक ऐसा सशक्त माध्यम है, जहां आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का स्थायी समाधान होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्राधिकरण लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति विधिक सहायता से वंचित न रहे। पैरालीगल वालंटियर यह सुनिश्चित करें कि लोक अदालत का संदेश हर घर तक पहुंचे ताकि लोग न्यायालयों के चक्कर लगाने के बजाय इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पुराने विवादों का निस्तारण करा सकें। बताया कि इस आयोजन की सफलता का बड़ा दारोमदार पैरालीगल वालंटियरों पर है, क्योंकि वे समाज के अंतिम व्यक्ति और विधिक तंत्र के बीच एक मजबूत कड़ी का कार्य करते हैं। बैठक के दौरान वालंटियरों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताया गया। संबंधित क्षेत्रों में पक्षकारों को लोक अदालत के नोटिस समय से पहुंचाना और उन्हें उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करना ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में जाकर लोगों को लोक अदालत के लाभ, कोर्ट फीस की वापसी और त्वरित न्याय के बारे में जानकारी दी गई। जिला प्राधिकरण ने इस बार विशेष रूप से तहसील स्तर और ग्रामीण अंचलों में कैंप लगाने की योजना बनाई है। पीएलवी को निर्देशित किया गया है कि वे ग्राम प्रधानों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर लोगों को इस मेगा इवेंट के प्रति जागरूक करें।
इसलिए खास है राष्ट्रीय लोक अदालत
प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलझाए गए मामलों की कोई अपील नहीं होती, जिससे विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसमें फौजदारी के शमनीय वाद, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, मजदूरी, पेंशन और दीवानी जैसे मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
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