– पात्रता की शर्तें निर्धारित, आनलाइन करें आवेदन
फतेहपुर 12 मई (आरएनएस )। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर 15000, युवती के दिव्यांग होने पर 20000 एवं दोनों के दिव्यांग होने पर 35000 रूपए की धनराशि निर्धारित है।
उन्होने बताया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता की शर्तें निर्धारित की गई हैं। जिसमें शादी के समय युवक की उम्र 21 से कम व 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की 18 से कम व 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दम्पति आयकरदाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष (2025-26) एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष (2026-27) में हुआ हो। दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष शादी प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण-पत्र एवं युवक व युवती का आधार कार्ड की छायाप्रति, आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है। साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिन्ट प्रति व वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय विकास भवन में प्राप्त कराएं।
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