प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने तीन अन्य को दोषी ठहराया, कल सुनाई जाएगी सजा
प्रयागराज 12 मई (आरएनएस)। जिला कचहरी में 46 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में माफिया विजय मिश्र को दोषी करार दिया गया है।
1980 में हुए हत्याकांड में विजय मिश्रा के साथ ही तीन अन्य आरोपियों को भी दोषी ठहराया गया है। इस बहुचर्चित हत्याकांड में विजय मिश्र समेत अन्य को बुधवार को सजा सुनाई जाएगी।
मंगलवार को प्रयागराज की एमपीएमएलए कोर्ट के जज योगेश ने विजय मिश्र समेत तीन अन्य को दोषी करार दिया। प्रयागराज कचहरी में प्रकाश नारायण पांडे की 11 फरवरी 1980 को हत्या कर दी गई थी।
कर्नलगंज थाने में हाथी गांव नवाबगंज निवासी श्याम नारायण पांडे ने 11 फरवरी 1980 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह एक मुकदमे में जमानत कराने के लिए कचहरी आए हुए थे। अपने अधिवक्ता की सीट पर बैठे थे, जो कि छोटे लाल का होटल कचहरी परिसर में है। तभी विजय मिश्रा, बलराम संतराम और जीत नारायण बंदूक और राइफल लेकर आए और प्रकाश नारायण पांडे को गोली मार दी। जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने घटना स्थल से बंदूक भी बरामद किया था।
न्यायालय ने श्याम नारायण पांडे का कथन शपथ पूर्वक दर्ज किया। पूर्व विधायक विजय मिश्रा वर्तमान में आगरा जेल में बंद है। उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरी कार्यवाही में पेश किया गया।
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