लखनऊ,16 मई (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने चिकित्सा भत्ते के भुगतान और उससे जुड़े अभिलेखों के रखरखाव को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। प्रबंध निदेशक नितीश कुमार की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चिकित्सा भत्ते का भुगतान निर्धारित व्यवस्था के अनुसार वर्ष 2026 से सुनिश्चित किया जाए।जारी निर्देशों में कहा गया है कि चिकित्सा भत्ते के भुगतान संबंधी मदों का समुचित लेखांकन किया जाए और संबंधित अभिलेखों का उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए, जिससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। कारपोरेशन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी वित्तीय अभिलेख व्यवस्थित रूप से संधारित किए जाएं और भुगतान संबंधी प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाए।आदेश की प्रति निदेशक (वित्त), निदेशक (वाणिज्य), निदेशक (वितरण) और निदेशक (आईटी) सहित विभिन्न विद्युत वितरण निगमों के निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) को भेजी गई है। पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल और केस्को विद्युत वितरण निगमों की पेंशन इकाइयों के अधिशासी अभियंताओं को भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।इसके साथ ही अधिशासी अभियंता (वेब), यूपीपीसीएल को आदेश को संज्ञान में लाने और आवश्यक स्तर पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अपर सचिव तृतीय आर.पी. सिंह की ओर से जारी प्रतिलिपि में संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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