लखनऊ 18 मई (आरएनएस )। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के सचिव कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में “समाधान समारोह-2026” के अंतर्गत विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य न्याय प्रणाली को सरल, सुलभ और जनभागीदारी आधारित बनाते हुए आमजन को त्वरित एवं प्रभावी न्याय उपलब्ध कराना है।उन्होंने बताया कि यह महत्वाकांक्षी अभियान 21 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो चुका है, जिसके अंतर्गत देशभर में विभिन्न स्तरों पर सुलह-समाधान की प्रक्रिया निरंतर संचालित की जा रही है। कार्यक्रम का समापन 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयोजित विशेष लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का आपसी सहमति और मध्यस्थता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि अभियान के अंतर्गत राज्य, जिला, तहसील तथा उच्च न्यायालय स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं मध्यस्थता केंद्रों में लगातार सुलह-वार्ताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी पक्षकारों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, जिससे वे आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान कर सकें।उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने के लिए पक्षकारों को भौतिक उपस्थिति के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी सुलह-वार्ता में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके।सचिव ने अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं संबंधित पक्षों से अपील की कि वे इस जनहितकारी अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और आपसी सहमति के माध्यम से अपने विवादों का निस्तारण कर सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या कम करने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल समय और धन की बचत करेगी, बल्कि आपसी संबंधों को भी सुदृढ़ बनाएगी।उन्होंने बताया कि इच्छुक पक्षकार अपने मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई है।अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित वन स्टॉप सेंटर के दूरभाष नंबर 011-23115652, 011-23116464 एवं 011-23116465 पर संपर्क किया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि वे इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठाकर त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त करें।
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