कुशीनगर, 27 मई (आरएनएस) जिला सत्र न्यायालय स्थित एससी, एसटी कोर्ट ने हत्या, एससी, एसटी एक्ट आदि के मुकदमे में 04 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को कुल 27,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
एससी एसटी कोर्ट स्थान पडरौना ने कुशीनगर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मुकदमों का प्रभावी पैरवी कर दोषियों के खिलाफ सजा दिलवाए जाने को क्रम में थाना तमकुहीराज पर पंजीकृत मु0 अ0 सं0- 219/ 2023 धारा 302, 504, 506, 34 भादवि0 व 3(2) 5 एससी/एसटी एक्ट में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी तथा नियुक्त अभियोजन अधिकारी द्वारा सार्थक कार्यवाही किया गया। जिसके फलस्वरुप न्यायालय द्वारा अभियुक्त हेमन्त लाल श्रीवास्तव पुत्र स्व0 परशुराम लाल श्रीवास्तव, आशा देवी पत्नी हेमन्त लाल श्रीवास्तव, आलोक पुत्र हेमन्त लाल श्रीवास्तव, साक्षी उर्फ रंगोली पुत्री हेमन्त लाल श्रीवास्तव निवासी श्याम पट्टी थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अपराध सिद्ध करते हुए उपरोक्त अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को कुल 27,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है। अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक क्षेत्राधिकारी जितेन्द्र सिंह कालरा, अभियोजन अधिकारी एसपीपी महेन्द्र प्रताप गोविन्द राव एससी/एसटी कोर्ट, प्र0नि0 तमकुहीराज गिरिजेश उपाध्याय, पैरोकार हे0का0 लल्लन प्रसाद का सराहनीय योगदान रहा।
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