लखनऊ 5 जून (आरएनएस ): मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रकरण में तकनीकी संवर्ग (टीजी-2) कर्मचारियों की ड्यूटी, साप्ताहिक अवकाश, राजपत्रित अवकाश, प्रतिकर अवकाश (सी-ऑफ) तथा ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली से जुड़े नियमों को लेकर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है।निगम के अधिशासी अभियंता एवं जनसूचना अधिकारी द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड अथवा संबंधित वितरण निगम की सेवा नियमावली और शासनादेशों के अनुसार तकनीकी संवर्ग के कर्मचारियों से रविवार एवं राजपत्रित अवकाश के दिनों में राजस्व वसूली, बिलिंग एवं फील्ड कार्य कराए जाने की व्यवस्था संबंधी नियमों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने के अनुरोध पर संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।सूचना में यह भी पूछा गया था कि क्या राजस्व वसूली एवं संबंधित कार्यों को आवश्यक या आपातकालीन सेवा की श्रेणी में रखा गया है, जिसके आधार पर साप्ताहिक अथवा सार्वजनिक अवकाश निरस्त किया जा सकता है। इसके उत्तर में संबंधित नियमों एवं आदेशों का हवाला दिया गया है, जिसमें सेवा आवश्यकताओं के आधार पर कार्य लिए जाने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।इसके अलावा यह भी जानकारी मांगी गई थी कि यदि किसी कर्मचारी का साप्ताहिक या सार्वजनिक अवकाश निरस्त कर उसे ड्यूटी पर लगाया जाता है, तो उसके बदले प्रतिकर अवकाश (ष्टशद्वश्चद्गठ्ठह्यड्डह्लशह्म्4 ह्रद्घद्घ) देने का क्या प्रावधान है तथा उसकी समय-सीमा क्या निर्धारित है। इस पर विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया कि प्रतिकर अवकाश से संबंधित प्रावधान सेवा नियमावली के भाग-11 (व) के अनुसार लागू होते हैं।आरटीआई में यह भी पूछा गया था कि वर्तमान में लागू ईआरपी/ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली में प्रतिकर अवकाश दर्ज करने की क्या व्यवस्था है। इसके उत्तर में बताया गया कि वर्तमान प्रणाली में सी-ऑफ दर्ज करने का प्रावधान सीमित या उपलब्ध नहीं है, जबकि कुछ प्रावधान पुराने सेवा नियमों के अनुसार लागू माने जाते हैं।इसी प्रकार यह भी जानकारी दी गई कि यदि पोर्टल पर प्रतिकर अवकाश दर्ज करने का विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी की उपस्थिति, अनुपस्थिति एवं वेतन कटौती के संबंध में विभागीय नियमों के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाती है।कुल मिलाकर आरटीआई के माध्यम से विद्युत निगम की कार्यप्रणाली, कर्मचारियों की ड्यूटी व्यवस्था, अवकाश नीति तथा डिजिटल उपस्थिति प्रणाली से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट हुई है, जिससे विभागीय नियमों और व्यावहारिक व्यवस्था के बीच की स्थिति सामने आई है।
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