मेरठ 10 जून (आरएनएस ): जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जून 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का दिनांक 25 मई 2026 से 10 जून 2026 तक वितरण कराए जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।
आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र दिनांक 10 जून 2026 के द्वारा कतिपय राशनकार्डधारकों/उपभोक्ताओं को अन्तिम तिथि से खाद्यान्न का शत-प्रतिशत वितरण कराया जाना सम्भवन होने के कारण खाद्यान्न वितरण आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य माह जून, 2026 में दिनांक 15 जून 2026 तक विस्तारित की गयी है। उपभोक्ता/कार्डधारक दिनांक 15 जून 2026 तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा, मोबाईल ओ0टी0पी0 के माध्यम से वितरण की सुविधा दिनांक10 जून 2026 के साथ-साथ दिनांक 15 जून 2026 को भी उपलब्ध होगी। उपरोक्तानुसार दिनांक 15 जून 2026 तक कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
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