भिलाई, 10 जुलाई (आरएनएस)। नंदिनी रोड पर चलती स्कूल वैन से 4 वर्षीय मासूम के गिरकर घायल होने के मामले में दुर्ग पुलिस ने स्कूल वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। छावनी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और मोटरयान अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया।
पुलिस के अनुसार, 8 जुलाई 2026 को दोपहर करीब 1:30 बजे करुणा हॉस्पिटल के पास नंदिनी रोड पर स्कूल वाहन क्रमांक ष्टत्र07ष्र्टं5111 बच्चों को घर छोड़ रहा था। इसी दौरान चालक द्वारा वाहन को तेज और लापरवाही से चलाने के कारण 4 वर्षीय बालक चलती वैन से नीचे गिर गया। हादसे में बच्चे के माथे, हाथ, पैर और दाहिने गाल पर चोटें आईं।
घायल बच्चे का उपचार कराने के बाद उसकी मां ने 10 जुलाई को थाना छावनी में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 455/2026 दर्ज करते हुए धारा 281, 125्र बीएनएस एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के तहत मामला कायम किया।
विवेचना के दौरान पुलिस ने स्कूल वाहन चालक हरजीत सिंह (58 वर्ष), निवासी खुर्सीपार, भिलाई की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को विधिवत न्यायालय में पेश किया गया।
पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण चालक द्वारा तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना पाया गया है।
इस कार्रवाई में थाना छावनी के उप निरीक्षक विनय रजक एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस ने सभी स्कूल वाहन चालकों से बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित गति सीमा और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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