नईदिल्ली ,14 जुलाई(आरएनएस)। शाहरुख खान को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके बंगले मन्नत में 2 मंजिलें जोडऩे के लिए दी गई तटीय विनियमन क्षेत्र को चुनौती दी गई थी। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के उस आदेश में दखल देने से साफ मना कर दिया, जिसमें चुनौती को खारिज किया गया था।
रिपोर्ट के मुताबिक, अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए वकील शोएब आलम ने तर्क दिया कि इस मामले में भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक फिल्म सितारा शामिल है।
इसपर कोर्ट ने कहा कि सेलिब्रिटी होने का उनके फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा। जज संजय कुमार बागची ने कार्यवाही के दौरान कहा, हम इन सब बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी पाया कि शाहरुख ने नवीकरण के लिए परमिशन पहले ले ली थी।
मुंबई के बांद्रा स्थित मन्नत में नवीकरण का काम चल रहा था।
अभिनेता की ओर से बंगले के अतिरिक्त हिस्से में 2 और मंजिल जोडऩे की मांग की गई थी, जिससे करीब 25 करोड़ रुपये की ज्यादा लागत पर बिल्ट-अप एरिया 600 स्क्वेयर मीटर से ज्यादा बढ़ जाएगा।
हालांकि, एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया था कि अभिनेता महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से परमिशन लिए बिना मन्नत की ऊंचाई बढ़वा रहे हैं। इसलिए, याचिका दायर की गई थी।
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