दुर्ग,15 जुलाई (आरएनएस)। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश के परिपालन में आबकारी विभाग ने सोशल मीडिया में प्रसारित खबर अनुसार जवाहर नगर भिलाई में स्थित देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान बसंत विहार भिलाई जिसे आम बोल-चाल की भाषा में कचरा भ_ी कहा जाता है, के निकट एक व्यक्ति द्वारा अधिक मूल्य पर शराब विक्रय की खबर की जांच वृत्त प्रभारी अधिकारी सुप्रिया शर्मा, सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 15 जुलाई 2026 को किये जाने पर विडियों में दिखाई दे रहा व्यक्ति की पहचान कर मो. हामिद खान पिता नूर मोहम्मद निवासी-बैकुण्डधाम, थाना-छावनी के रूप में किया जाकर उनके निशानदेही पर मदिरा दुकान के पास झाडियों में छुपाकर रखा गया 31 नग पाव देशी मदिरा मसाला शोले जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 95/2026 अंतर्गत धारा 34 (1) (2), 59 (क) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 कायम कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
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