कुशीनगर, 11 नवम्बर (आरएनएस)। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि ऐसे असहाय, वृद्ध एवं दिव्यांगजन लाभार्थी जिनके परिवार का कोई सदस्य उचित दर की दुकान पर जाकर खाद्यान्न प्राप्त करने में असमर्थ है। उन्हें उचित दर विक्रेताओं द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उनके घर तक खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत शासन द्वारा पात्र गृहस्थी अथवा अंत्योदय कार्डधारकों को राशन उपलब्ध कराने हेतु उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से वितरण कार्य किया जाता है। परंतु कुछ लाभार्थी उम्र, दिव्यांगता अथवा असहायता के कारण स्वयं जाकर खाद्यान्न प्राप्त करने में असमर्थ हैं। ऐसे लाभार्थियों को किसी भी स्थिति में खाद्यान्न से वंचित न किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी तहसीलदारों, खंड विकास अधिकारियों एवं उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि ऐसे लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें घर तक खाद्यान्न पहुंचाया जाए। साथ ही यदि किसी परिवार में कोई सक्षम सदस्य नहीं है। तो ऐसे लाभार्थियों के लिए नियमानुसार खाद्यान्न घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नियमित रूप से की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि समस्त क्षेत्रीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र व्यक्ति को खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाई न हो और प्रत्येक माह उनका राशन समय पर उपलब्ध कराया जाए।
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