कोलकाता 15 दिसंबर (आरएनएस)। पानीहाटी नगरपालिका के आठ नंबर वार्ड के पार्षद अनुपम दत्त की हत्या के मामले में सोमवार को बैरकपुर अदालत ने तीन आरोपितों को दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अयन बनर्जी ने अमित पंडित, जियाउल मंडल और संजीव पंडित उर्फ बापी को दोषी ठहराया। अदालत 17 दिसंबर को सजा की घोषणा करेगी। उल्लेखनीय है कि 13 मार्च 2022 को अपने ही घर के सामने गोली मारकर पार्षद अनुपम दत्त की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद इलाके में ही छिपे अमित पंडित को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पूछताछ में उसके बयान के आधार पर संजीव पंडित उर्फ बापी और जियाउल मंडल के नाम सामने आए, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि अनुपम दत्त की हत्या के लिए बापी ने जियाउल को सुपारी दी थी और जियाउल ने आगे अमित पंडित को सुपारी दी। जांच के दौरान अमित और जियाउल के बीच हुई बातचीत के सबूत पुलिस ने जुटाए और अदालत में पेश किए। पुलिस के अनुसार यह साजिश राजनीतिक हिंसा के कारण रची गई थी। जांचकर्ताओं ने जियाउल मंडल और अमित पंडित के बीच बातचीत के प्रमाण भी अदालत के सामने रखे। इस हत्या कांड से पूरे राज्य में सनसनी फैल गई थी। मामले में संजीव पंडित पहले जमानत पर बाहर था, लेकिन सोमवार को अदालत में पेश होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अनुपम दत्त की पत्नी मीनाक्षी दत्त ने तीनों दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। उन्होंने इस मामले में सरकारी वकील का आभार भी जताया। वहीं अदालत से बाहर निकलते समय संजीव पंडित उर्फ बापी ने दावा किया कि उसे राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है।


















