बिना लाइसेंस बिक्री पर होगी कार्रवाई
बाराबंकी 23 फरवरी (आरएनएस)। कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में येलो फॉस्फोरस (3 प्रतिशत पेस्ट) युक्त रोडेन्टिसाइड्स के नियमन एवं प्रतिबंध को लेकर तात्कालिक कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के उत्पादों की बिक्री और वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी तथा अनियमितता मिलने पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों के अनुसार बिना वैध पंजीकरण या लाइसेंस वाले येलो फॉस्फोरस (3 प्रतिशत पेस्ट) उत्पादों का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सभी विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठान पर उपलब्ध स्टॉक का विवरण जिला कृषि रक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। साथ ही उत्पादों की बिक्री केवल विधिवत बिल या कैश मेमो के माध्यम से ही की जाएगी और उसका पूरा रिकॉर्ड संधारित करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता मिलने पर कीटनाशी अधिनियम, 1968 एवं कीटनाशी नियमावली, 1971 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या अन्य माध्यम से अपंजीकृत या प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री पाए जाने पर भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विभाग द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के आईएस 14983 (फॉस्फोरस-कोड ऑफ सेफ्टी) के संबंध में डीलरों, रिटेलरों एवं वितरकों को प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा अनाधिकृत बिक्री की जांच के लिए विशेष निरीक्षण अभियान भी चलाया जाएगा। कृषि विभाग ने सभी निर्माताओं, विक्रेताओं एवं वितरकों से निर्धारित मानकों का पालन करने की अपील की है। साथ ही आमजन से भी अवैध बिक्री की सूचना संबंधित अधिकारियों को देने का अनुरोध किया गया है। उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

