श्रावस्ती 12 मार्च (आरएनएस )। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में संचालित Óऑपरेशन कनविक्शनÓ अभियान के अंतर्गत गंभीर अपराधों में दोषियों को दंडित कर न्यायालय से सजा दिलाने हेतु निरंतर प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में Óपुलिस अधीक्षक राहुल भाटीÓ द्वारा जनपद में अपराधों से संबंधित मामलों की प्रभावी पैरवी हेतु विशेष सतर्कता बरती जा रही है। लंबित अभियोगों की निजी रूप से मॉनिटरिंग करने हेतु Óअपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र उत्तमÓ व संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए है।
उक्त निर्देशों के अनुपालन में Óथाना सोनवाÓ पर पंजीकृत Óमु0अ0सं0 414/2008, धारा 3/25 शस्त्र अधिनियमÓ के अंतर्गत अभियुक्त Óदुंदी ऊर्फ श्रीराम पुत्र मैकू निवासी सल्लीबाग दा0 दिवान मटेरा थाना खैरिघाट जनपद बहराइचÓ के विरुद्ध प्रभावी पैरवी की गई। अभियुक्त द्वारा Ó01 अवैध तमंचा 12 बोर व 03 जिन्दा कारतूस रखनेÓ का अपराध सिद्ध हुआ। इस प्रकरण में दिनांक 10.03.2026 को Óमाननीय न्यायालय ।ब्श्रडध्थ्ज्ब् जनपद श्रावस्ती गौरव द्विवेदीÓ द्वारा अभियुक्त को Óजेल में बितायी गई अवधि का कारावास का दण्ड एवं 15,00 का अर्थदंडÓ से दंडित किया गया।
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