लखनऊ 17 मार्च (आरएनएस ),उत्तर प्रदेश शासन ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रेच्युटी (उपादान) की अधिकतम सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50 प्रतिशत हो जाने की स्थिति में ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।इस संबंध में विशेष सचिव उमेश चन्द्र द्वारा शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश को पत्र जारी किया गया है। पत्र में पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक 07 मई 2017 का संदर्भ देते हुए बताया गया है कि उस समय ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित की गई थी।शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 23 दिसंबर 2016 एवं 02 जुलाई 2024 के प्रावधानों के अनुरूप अब यह निर्णय लिया गया है कि जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक पहुंच जाए, तो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी 25 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा।यह आदेश विभागीय सहमति के उपरांत 06 मार्च 2026 को जारी किया गया है। शासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए।
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