नई दिल्ली,01 अपै्रल (आरएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में ईडी की ओर से जारी समन के मामले में बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है.
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को करने का आदेश दिया. 22 जनवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को इस मामले में बरी कर दिया था. राउज एवेन्यू कोर्ट के इसी आदेश को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
दरअसल, ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होने के चलते दो शिकायतें कोर्ट में दाखिल की थी, केजरीवाल के खिलाफ ये मामला ईडी के समन की अवहेलना करने का है, ये शिकायत केजरीवाल के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी से पहले दायर की थी, दिल्ली आबकारी घोटाला के सीबीआई से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया था. इस फैसले को सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सीबीआई पर किए गए प्रतिकूल टिप्पणियों पर रोक लगा दिया था. दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2024 को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. इस मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह समेत सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है.
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