जांजगीर-चांपा, 30 मई (आरएनएस)। जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए शराब के नशे में वाहन चला रहे एक मजदा चालक पर 18 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने चालक को अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात उदयन बेहार के नेतृत्व में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 29 मई 2026 को वाहन चेकिंग के दौरान यातायात प्रभारी निरीक्षक सुभाष चौबे अपनी टीम के साथ जांच कर रहे थे।
चेकिंग के दौरान एक मजदा वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पाया गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चालक को हिरासत में लिया और वाहन को जब्त कर लिया। चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया।
मामले की सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने चालक को 18,000 (अठारह हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया।
सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस की अपील
यातायात पुलिस ने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह स्वयं और अन्य लोगों की जान के लिए भी गंभीर खतरा है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि नशे की हालत में वाहन न चलाएं, नाबालिगों को वाहन न दें, दोपहिया वाहन पर ट्रिपल सवारी न करें तथा हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ऐसे विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।
सुरक्षित यातायात, सुरक्षित जीवन के संदेश के साथ यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है।
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