बिलासपुर 30 मई (आरएनएस) शादी का सपना दिखाकर नाबालिग युवती का भरोसा जीतने वाला युवक आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गया। सकरी पुलिस ने अपराध दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला प्रेम, विश्वासघात और दैहिक शोषण से जुड़ा है, जहां शादी का वादा कर एक युवती को लंबे समय तक झांसे में रखा गया और बाद में शादी से साफ इनकार कर दिया गया।
सकरी थाना में 29 मई 2026 को पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई कि वर्ष 2022 में उसकी पहचान साहिल टंडन से हुई थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल आने-जाने के दौरान दोस्ती हुई। पीड़िता के अनुसार साहिल टंडन, निवासी मुडपारा थाना सीपत, उससे प्रेम करने और शादी कर पत्नी बनाकर साथ रखने की बात करता था। शिकायत में बताया गया कि 20 दिसंबर 2022 को आरोपी अपनी बहन से मिलवाने के बहाने युवती को लोखंडी स्थित घर ले गया, जहां घर में कोई नहीं था। वहां आरोपी ने पहली बार शारीरिक संबंध बनाए और जल्द शादी करने का भरोसा दिया। इसके बाद आरोपी कथित रूप से लगभग दो वर्षों तक युवती को अपने साथ रखता रहा और 25 दिसंबर 2025 तक लगातार दैहिक संबंध बनाता रहा।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब उसने शादी की बात की तो साहिल टंडन ने शादी से इनकार कर दिया और गांव की ही दूसरी युवती को लेकर चला गया, जिसके साथ वह वर्तमान में रह रहा है। शिकायत मिलते ही सकरी पुलिस ने अपराध क्रमांक 492/2026 के तहत धारा 87, 64(2)(M) बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के अंतर्गत मामला दर्ज किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पटेल और नगर पुलिस अधीक्षक निमितेश सिंह परिहार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उमेश साहू ने विशेष टीम गठित कर आरोपी साहिल टंडन पिता गेंदराम टंडन, उम्र 22 वर्ष, निवासी मुडपारा थाना सीपत को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में निरीक्षक उमेश साहू, उप निरीक्षक गणेशराम महिलांगे, प्रधान आरक्षक सुखदेव मांड्रे और सुनील सूर्यवंशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गौरतलब है कि विश्वास और रिश्तों का दुरुपयोग कर किए गए अपराधों पर कानून की नजर बेहद सख्त है और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होती है।

