कोंडागांव,19 जून (आरएनएस)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नूपुर राशि पन्ना द्वारा नीट परीक्षा के दौरान कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेशानुसार 20 जून 2026 एवं 21 जून 2026 को नीट परीक्षा कोण्डागांव नगर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जामकोटपारा एवं शासकीय बाल उच्चत्तर माध्यमिक शाला अस्पताल वार्ड कोण्डागांव में आयोजित है। विद्यार्थियों/परीक्षार्थियों के परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न न हो, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5 (2) एवं धारा 10 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोण्डागांव नगर के जामकोटपारा वार्ड एवं अस्पताल वार्ड कोण्डागांव में दिनांक 20.06.2026 से 2नीट परीक्षा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रहेगा प्रतिबंधोंडागांव, 19 जून 2026/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नूपुर राशि पन्ना द्वारा नीट परीक्षा के दौरान कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेशानुसार 20 जून 2026 एवं 21 जून 2026 को नीट परीक्षा कोण्डागांव नगर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जामकोटपारा एवं शासकीय बाल उच्चत्तर माध्यमिक शाला अस्पताल वार्ड कोण्डागांव में आयोजित है। विद्यार्थियों/परीक्षार्थियों के परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न न हो, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5 (2) एवं धारा 10 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोण्डागांव नगर के जामकोटपारा वार्ड एवं अस्पताल वार्ड कोण्डागांव में दिनांक 20.06.2026 से 21.06.2026 तक अधिनियम की धारा 2 कख ग के अंतर्गत परिभाषित कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन धिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय होगा।नीट परीक्षा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रहेगा प्रतिबंधकोंडागांव, 19 जून 2026/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नूपुर राशि पन्ना द्वारा नीट परीक्षा के दौरान कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेशानुसार 20 जून 2026 एवं 21 जून 2026 को नीट परीक्षा कोण्डागांव नगर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जामकोटपारा एवं शासकीय बाल उच्चत्तर माध्यमिक शाला अस्पताल वार्ड कोण्डागांव में ायोजित है। विद्यार्थियों/परीक्षार्थियों के परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न न हो, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5 (2) एवं धारा 10 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोण्डागांव नगर के जामकोटपारा वार्ड एवं अस्पताल वार्ड कोण्डागांव में दिनांक 20.06.2026 से 21.06.2026 तक अधिनियम की धारा 2 “क” “ख” “ग” के अंतर्गत परिभाषित कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय होगा।नीट परीक्षा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रहेगा प्रतिबंध
कोंडागांव, 19 जून 2026/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नूपुर राशि पन्ना द्वारा नीट परीक्षा के दौरान कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेशानुसार 20 जून 2026 एवं 21 जून 2026 को नीट परीक्षा कोण्डागांव नगर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जामकोटपारा एवं शासकीय बाल उच्चत्तर माध्यमिक शाला अस्पताल वार्ड कोण्डागांव में आयोजित है। विद्यार्थियों/परीक्षार्थियों के परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न न हो, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5 (2) एवं धारा 10 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोण्डागांव नगर के जामकोटपारा वार्ड एवं अस्पताल वार्ड कोण्डागांव में दिनांक 20.06.2026 से 21.06.2026 तक अधिनियम की धारा 2 क ख ग के अंतर्गत परिभाषित कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय होगा।नीट परीक्षा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रहेगा प्रतिबंधकोंडागांव, 19 जून 2026/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नूपुर राशि पन्ना द्वारा नीट परीक्षा के दौरान कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है्र। जारी आदेशानुसार 20 जून 2026 एवं 21 जून 2026 को नीट परीक्षा कोण्डागांव नगर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जामकोटपारा एवं शासकीय बाल उच्चत्तर माध्यमिक शाला अस्पताल वार्ड कोण्डागांव में आयोजित है। विद्यार्थियों/परीक्षार्थियों के परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न न हो, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5 (2) एवं धारा 10 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोण्डागांव नगर के जामकोटपारा वार्ड एवं अस्पताल वार्ड कोण्डागांव में दिनांक 20.06.2026 से 21.06.2026 तक अधिनियम की धारा 2 क ख ग के अंतर्गत परिभाषित कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय होगा।1.06.2026 तक अधिनियम की धारा 2 क ख ग के अंतर्गत परिभाषित कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय होगा।
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