बलरामपुर-रामानुजगंज, 29 जून (आरएनएस)। रघुनाथनगर थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, पीडि़ता के पिता ने 28 जून 2026 को थाना रघुनाथनगर में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 27 जून की रात वह और उनकी पत्नी भोजन करने के बाद सो गए थे। देर रात जब वे पानी पीने के लिए उठे तो उनकी नाबालिग बेटी घर पर नहीं मिली। रातभर तलाश के बाद सुबह बेटी मिली, जिसने बताया कि गांव के नंदू अगरिया उसे बहला-फुसलाकर घर से ले गया और पास के जंगल में उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर थाना रघुनाथनगर में अपराध क्रमांक 71/2026 दर्ज कर आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2), 64(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत मामला कायम किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी नंदू अगरिया (23 वर्ष), निवासी जनकपुर, थाना रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को विशेष न्यायालय, रामानुजगंज में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर रामानुजगंज जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।
बंछोर
०००
Login
अपनी भाषा में समाचार चुनने की स्वतंत्रता | देश की श्रेष्ठतम समाचार एजेंसी

