केरल 29 June (rns) /- केरल हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में पलक्कड़ नगर पालिका के पूर्व कांग्रेस पार्षद प्रसोध एम को बड़ा झटका देते हुए उनकी रेगुलर जमानत की अपील खारिज कर दी है। जस्टिस ए. बदरुद्दीन की एकल पीठ ने मान्नारकाड स्थित SC/ST मामलों की विशेष अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इससे पहले भी हाई कोर्ट प्रसोध एम की अग्रिम जमानत (एंटिसिपेटरी बेल) याचिका खारिज कर चुका था। विशेष अदालत द्वारा रेगुलर जमानत की अर्जी नामंजूर किए जाने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया और राहत देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के साथ फिलहाल प्रसोध एम को न्यायिक राहत नहीं मिल सकी है।
पुलिस में दर्ज FIR के मुताबिक, प्रसोध पर आरोप है कि पार्षद के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नौकरी दिलाने का वादा करके एक दलित महिला का यौन शोषण किया। महिला ने जब उनसे नौकरी के लिए कहा तो उन्होंने उसे धमकाया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। महिला की शिकायत के आधार पर, पलक्कड़ टाउन साउथ पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था

