चित्रकूट 12 नवंबर (आरएनएस)। गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संगीता सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी न्यू रवि कुमार दिवाकर ने थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त लाला कोल पुत्र रामसुख कोल निवासी गबदेलहा को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
बाक्स————-
एक वर्ष कैद, 85 सौ रुपए अर्थदंड की सजा
चित्रकूट। सहायक अभियोजन अधिकारी पीयूष कुमार यादव ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम विदिशा भूषण ने थाना रैपुरा में पंजीकृत धारा 279, 337, 338, 427, 304 ए भादवि के अभियुक्त उमाकान्त सिंह पटेल पुत्र दयाराम उर्फ झल्लू निवासी ददरी थाना मऊ को एक वर्ष के साधारण कारावास व 85 सौ रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
अपनी भाषा में समाचार चुनने की स्वतंत्रता | देश की श्रेष्ठतम समाचार एजेंसी

