सिरसा 16 मार्च (आरएनएस)। विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनमे उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे विस्तार से बताया गया। सिरसा केंद्र द्वारा अनेक राशन डिपो पर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने लिए कार्यक्रम किए गए, जिसमें उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह दिन हमें हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और जागरूकता की याद दिलाता है। उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है, जो किसी वस्तु या सेवा को अपने उपयोग के लिए खरीदता है। सभी किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है, जब ग्राहक को ठगा जाता है, गलत जानकारी दी जाती है या घटिया वस्तु अथवा सेवा प्रदान की जाती है। इसी कारण भारत सरकार ने भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया और इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में हम हर वर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। इस कानून के अंतर्गत उपभोक्ता को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, जैसे:
सुरक्षा का अधिकार, जानकारी पाने का अधिकार, चयन का अधिकार, शिकायत दर्ज कराने का अधिकार, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार आदि। लेकिन साथ ही, हमारे कर्तव्य भी हैं। हमें बिल लेना चाहिए, गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, भ्रामक विज्ञापनों से सावधान रहना चाहिए और अपनी शिकायत को सही मंच तक पहुंचाना चाहिए। आज सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया है, जिससे शिकायत दर्ज करना आसान हो गया है। वास्तव में जागरूक उपभोक्ता ही सशक्त भारत की नींव है। यदि उपभोक्ता अधिकारों को जानेंगे और कर्तव्यों का पालन करेंगे, तभी एक निष्पक्ष और ईमानदार बाजार व्यवस्था संभव होगी।, इसलिए विश्व उपभोक्ता दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम स्वयं भी जागरूक रहेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। इस अवसर पर सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी राहुल कुमार, निरीक्षक प्रजा सिंह, निरीक्षक आनंद शर्मा, निरीक्षक भूपेश गोयल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
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